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नौकरीपेशा NPS के जरिए बचा सकते हैं 9.5 लाख, जानें कैसे पा सकते हैं टैक्स में छूट


वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांग रही हैं। ऐसे में सभी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टमेंट दिखा कर अपना टैक्स बचाने की होगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप 80C, 80D जैसे इनकम टैक्स नियमों के जरिए अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप ने नेशनल पेंशन सिस्टम में इंवेस्ट किया है तो आप 9.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। 

एनपीएस से कैसे बचाएं पैसा 

सेक्शन 80CCD(1):  यह नियम सेक्शन 80सी के ही अंतर्गत आता है। सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाते हैं। 

सेक्शन 80CCD(1b): इस नियम के तहत आपको 50,00 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। जोकि 80सी से अलग होता है। 

सेक्शन 80CCD(2): प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के फंड में नियोक्ता अधिक-अधिक से 10 प्रतिशत का ही योगदान दे सकता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में यह 14% होता है। 


सेक्शन 80CCD(2) कैसे बचा सकते हैं अपना पैसा 

सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(1b) के तहत मिली छूट के बाद भी आप सेक्शन 80CCD(2) नियम की मदद से आप ज्यादा टैक्स में छूट पा सकेंगे। मौजूदा नियमों के तहत अपनी सैलरी का 10% छूट ही क्लेम किया जा सकता है।  वहीं केन्द्र सरकार के कर्मचारी 14% तक अधिकतम छूट क्लेम कर सकते हैं। मान लिजिए आपकी बेसिक सैलरी 8 लाख है और नियोक्ता का कांट्रीब्यूशन 80,000 हजार है तो आप 10% की छूट क्लेम कर सकेंगे। 


मान लिजिए आपकी सैलरी 50 हजार रुपये महीने है, तो 1.5 लाख रुपये सेक्शन 80 सीसीडी(1) के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। 50 हजार रुपये सेक्शन 80CCD(1b) के तहत और 10 प्रतिशत बेसिक सैलरी का सेक्शन 80CCD(2) के तहत क्लेम कर सकते हैं। अगर तीनों सेक्शन पर मिलने वाले छूट को जोड़ा जाए तो यह 2.60 लाख रुपये की छूट तक पहुंच जाएगा। अगर आपकी महीने की सैलरी 6.25 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आप 9.5 लाख रुपये तक की छूट एनपीएस के जरिए ले सकते हैं। 

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